मान सरकार को HC से झटका: पंजाब के कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की ज्वाइनिंग पर रोक

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़

पंजाब के कालेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया है। बुधवार को हाई कोर्ट ने सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब सरकार ने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके शिक्षकों को ज्वाइन करवाने की मांग की थी। कुलविंदर सिंह ने एडवोकेट जगतार सिंह सिद्धू के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि पंजाब सरकार ने सरकारी कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन के अनुसार एग्रीमेंट शिक्षक के तौर पर प्रतिवर्ष अनुभव के लिए अधिकतम पांच अंक देने का प्रावधान रखा गया था।

इसके बाद पंजाब सरकार ने इसमें परिवर्तन कर नियम बनाया कि पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे कालेजों में सेवा देने वाले शिक्षकों को ही अनुभव के अंक का लाभ मिलेगा। एक बार विज्ञापन निकालने के बाद भर्ती की शर्त में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस प्रावधान को खारिज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद इस आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। खंडपीठ ने भर्ती पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस दौरान 600 आवेदकों को नियुक्ति दी जा चुकी थी, लेकिन ज्वाइन केवल 135 ने किया था। बाकी के आवेदकों को भी ज्वाइन करवाने की अनुमति की मांग को लेकर पंजाब सरकार ने अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकार को बिना कोई राहत दिए भर्ती पर रोक लगा दी है।