एजेंसियां — वाराणसी
ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। इससे पहले, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया था।