साइबर पीडि़तों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, एनसीआरपी पर शिकायत दर्ज करवा कर आसानी से पैसे करवा सकेंगे जारी

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

साइबर धोखाधड़ी के पीडि़तों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। साइबर ठगी के पीडि़त राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी धनराशि आसानी से जारी करवा सकेंगे। साइबर धोखाधड़ी के लिए एनसीआरपी पोर्टल पर पहले से दर्ज की गई एफआईआर को लेकर उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने राज्य की ट्रायल अदालतों को निर्देश पारित किए हैं कि साइबर धोखाधड़ी के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर पहले से ही दर्ज किए गए मामलों/शिकायतों में एफआईआर दर्ज न की जाए।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञाप्ति के बनुसार संबंधित साइबर पुलिस स्टेशनों द्वारा मामले में दर्ज की जाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उक्त पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत की प्रति के आधार पर, ऐसे अपराधों के पीडि़तों के पक्ष में धनराशि जारी करके ऐसे मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। इससे पहले, जब शिकायतकर्ता ने संबंधित बैंक विवरण के साथ उक्त धनराशि जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क किया था, जिसमें पैसा फ्रीज कर दिया गया था/रोक दिया था, तो ट्रायल कोर्ट ने इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर दिया, जिससे साइबर अपराध पीडि़तों को धन जारी करने में बहुत देरी और असुविधा हुई। अब इन निर्देशों से प्रदेश के शिकायतकर्ताओं/ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और पीडि़त उपरोक्त पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी धनराशि आसानी से जारी करा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से डीजीपी संजय कुंडू और डीआईजी मोहित चावल ने साइबर धोखाधड़ी के उक्त मामले में निर्देश पारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का धन्यवाद किया है।