चंबा में 24 तक मौका…थानों में जमा करवाओ हथियार-गोला-बारूद को

जिला दंडाधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किए आदेश, आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत चंबा जिला में वैध लाइसेंस धारकों से हथियार तथा गोला-बारूद को 24 मार्च तक नजदीकी पुलिस थाना में तत्काल प्रभाव से जमा करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह आदेश धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए हैं। यह आदेश 6 जून 2024 की मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहतर कानून-व्यवस्था और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित बनाने को लेकर तत्काल प्रभाव से जिला में घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा, जोकि आदर्श चुनाव आचार संहिता की समयावधि तक जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि सभी लाइसेंस धारक अपने हथियारों संबंधित पुलिस थाना में 25 मार्च 2024 तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने कहा कि पुलिस द्वारा जमा किए गए हथियार लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया मुकम्मल होने के एक सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा बलों, केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों, कानून और व्यवस्था से जुडे पुलिस व होमगार्ड के जवानों सहित राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के साथ पंजीकृत खिलाडियों, बैंक सुरक्षा कर्मियों तथा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सुरक्षा कर्मियों तथा राज्य के कानून व्यवस्था से संबंधित कर्मियों के लिए यह आदेश लागू नहीं होंगे। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत चंबा जिला में वैध लाइसेंस धारकों से हथियार तथा गोला-बारूद को 24 मार्च तक जमा करवाने में कोताही बिल्कुल सहन नहीं होगी।