छह महीने में दें संशोधित वेतनमान, HC के पर्यटन विकास निगम को आदेश, ब्याज सहित करें भुगतान

विधि संवाददाता- शिमला

हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को आदेश दिए है कि वह संशोधित वेतनमान का लाभ प्रार्थियों को छह माह के भीतर अदा करें। एक साथ 61 याचिकाओं का निपटारा करते हुए न्यायाधीश रंजन शर्मा ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि पर्यटन निगम को संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान नियमों के मुताबिक ब्याज सहित छह माह के भीतर करना होगा। जबकि संशोधित लीव एनकेशमेंट का भुगतान छह फीसदी ब्याज सहित छह माह के भुगतान भी छह माह के भीतर करना होगा। छह माह के भीतर संशोधित ग्रेच्युटी व लीव एनकेशमेंट का भुगतान न होने की स्थिति में ब्याज का प्रतिशत बढक़र नौ प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त महंगाई भते व बकाया 50 फीसदी अंतरिम राहत का भुगतान छह माह के भीतर करने के आदेश जारी किए है। संशोधित पे स्केल के एरियर का भुगतान छह माह में न होने पर देय तारिख से नौ फीसदी ब्याज सहित अदायगी करनी होगी।

याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार वे तीन जनवरी, 2022 व 25 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचनाओ के तहत संशोधित वेतनमान का लाभ पहली जनवरी , 2016 तथा संशोधित ग्रेच्युटी व लीव एनकेशमेंट का लाभ सेवानिवृत्ति की तारीख से लेने का हक रखते हैं उनके बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी उन्हें इन लाभों से वंचित रखा गया। यही नहीं, उन्हें लंबे समय से अतिरिक्त महंगाई भते व बकाया 50 फीसदी अंतरिम राहत का भुगतान भी नहीं किया गया। प्रदेश हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमति जताते हुए उपरोक्त आदेश पारित कर दिए।