हाई कोर्ट ने एसआईटी से मांगी ताजा स्टेट्स रिपोर्ट, पालमपुर के कारोबारी की सुरक्षा मामले पर 23 अप्रैल को होगी सुनवाई

विधि संवाददाता-शिमला

प्रदेश हाई कोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गठित एसआईटी को ताजा स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के दिए थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद दोनो अधिकारी अपने पदों पर बने हुए है। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे के बारे में हाई कोर्ट को ई-मेल के माध्यम से अवगत करवाया था। इस ई-मेल को आपराधिक रिट याचिका में तबदील करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।

मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्तूबर, 2023 को हाई कोर्ट को ई-मेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी है। प्रार्थी ने लिखा है कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा है कि गुरुग्राम में भी उस पर हमला हो चुका है, जिसमें वह बच गया। इस वारदात की रिपोर्ट को वापस लेने के लिए उस पर दो बाइक सवार व्यक्तियों ने भागसूनाग और मकलोडगंज के बीच वाले रास्ते में रोक कर धमकाया।