30 दिन में निपटेंगी छात्रों की दिक्कतें, HPU में नए लोकपाल की नियुक्ति, सीधे कर सकेंगे शिकायत

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए लोकपाल की नियुक्ति, सीधे कर सकेंगे शिकायत

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब नए शैक्षणिक सत्र में छात्र सीधे तौर पर अपनी शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं। एचपीयू ने यूजीसी के निर्देशों के बाद लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। कैमिस्ट्री विभाग ने प्रो. डीके शर्मा को नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय में छात्रों की शिकायतों का निवारण अब 30 दिनों के भीतर होगा। इसके तहत दाखिला, फीस, सर्टिफिकेट वापस न करना, उत्पीडऩ परीक्षा, छात्रवृत्ति, दाखिले के लिए अलग से पैसे की मांग करना, आरक्षण नियमों का पालन न करना आदि शिकायतों का निपटारा करना होगा। नए विनियम 2023 के तहत विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति बनाने और लोकपाल नियुक्त करने के निर्देश जारी किए गए थे। यूजीसी के नए नियमों में समिति के गठन की विस्तृत प्रक्रिया, इसकी संरचना, लोकपाल की नियुक्ति और छात्रों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया शामिल है।

अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष और विशेष आमंत्रित व्यक्ति के लिए एक वर्ष होगा। इसके अलावा, लोकपाल एक सेवानिवृत्त कुलपति या एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर (जिन्होंने डीन या एचओडी के रूप में काम किया है) होगा और उनके पास राज्य, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों या डीम्ड विश्वविद्यालयों या एक प्रोफेसर के रूप में 10 साल का अनुभव होना जरूरी था। लोकपाल को तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है और उन्हें बैठक शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

अपै्रल से लागू होगी व्यवस्था

यूजीसी की यह पहल वैसे तो अप्रैल 2023 में ही थी। इसके तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों से 30 दिसंबर, 2023 तक छात्रों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए पुख्ता तंत्र बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही इसे लेकर एक रेगुलेशन भी जारी किया था, जिसमें शिकायतों के निराकरण से संतुष्ट न होने पर छात्र लोकपाल के सामने शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसे लोकपाल को 30 दिन के भीतर ही निपटाना होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अब अप्रैल से इसे लागू करने की बात कही गई है।