रिटायर कर्मियों ने किया हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत, संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर के आदेश

147 पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर के आदेश

विशेष संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश सचिवालय और अन्य संबंध पेंशनर कल्याण संघ के प्रधान मदन लाल शर्मा और उपप्रधान भूपराम वर्मा ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। न्यायालय ने सचिवालय और लोकसेवा आयोग के 147 पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज के साथ छह सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार को करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है

कि सरकार वित्तीय संकट का हवाला देते हुए पेंशनरों के कानूनी हकों को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोक सकती, जिन्होंने अपने पूरे जीवन का काफी समय सरकार की सेवा को दिया है। संघ को न्यायालय में याचिका इसलिए करनी पड़ी थी कि सरकार ने वर्ष 2022 के बाद हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी देय वित्तीय लाभ प्रदान कर दिए थे और 01-01-2016 से 31-12-2021 के बीच हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये लाभ न देकर वंचित करते हुए सौतेला व्यवहार किया था।