शिक्षा के अधिकार से रू-ब-रू हुई महिलाएं

स्टाफ रिपोर्टर-चुवाड़ी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से मंगलवार को पंचायत समिति हाल चुवाड़ी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने कहा कि तीन लाख से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है, ताकि किसी अभाव या लाचारी के कारण लोगों को अन्याय का सामना न करना पडे।

शिविर में उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी सांझा की। विशाल कौंडल ने कहा कि मुकदमों को तुरंत निपटाने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा उपमंडल स्तर पर नियमित लोक अदालतों का आयोजन करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्थता के माध्यम से विवादित पक्षों के बीच समझौता की आधारभूत आधार भूमि तैयार करता है। इस मौके पर अधिवक्ता कुसुमलता ने महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।