केजरीवाल को हटाने की मांग, कोर्ट ने फटकारा

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका को लेकर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है। हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक रहे संदीप कुमार ने दिल्ली आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बात उन्हें सीएम पद से हटाने को लेकर कोर्ट का रुख किया था। संदीप कुमार ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाता होने के नाते वह व्यक्तिगत रूप से इस बात से व्यथित हैं कि उनके केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो पद संभालने में असमर्थ है।

संदीप कुमार की याचिका की दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आलोचना की। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया क्योंकि कोर्ट का कहना था कि जिस बेंच ने पहले भी इस तरह की याचिका पर सुनवाई की थी। इस याचिका को भी उसी बेंच के सामने लगना चाहिए। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले अन्य लोगों की ओर से दायर इसी तरह की दो याचिकाएं पहले ही हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई हैं।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्षी पार्टियां सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) साफ कर चुकी है कि केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे।