शराब नीति मामला : केजरीवाल की गिरफ्तारी सही

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, शराब नीति केस में ईडी ने किया कानून का पालन

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट ने फैसले में केजरीवाल को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। आप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है। यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बयान हैं। इसलिए शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई सही है।

कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्रित किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले की साजिश रची थी और अपराध की आय के इस्तेमाल व छिपाने में एक्टिव रूप से शामिल भी थे। हालांकि केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई थी कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं हैं कि केजरीवाल मनी लांड्रिंग में शामिल थे। यह कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, यह हास्यास्पद है। इस पर ईडी ने कहा था कि अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि चुनाव हैं। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पास व्हाट्सऐप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डाटा भी है।

अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल

ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका हाई कोर्ट में खारिज होने से आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है। इस फैसले को पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बताया जा रहा है कि केजरीवाल बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।