एक सप्ताह में माफीनामा प्रकाशित करवाएं रामदेव

भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया मौका

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद के ‘भ्रामक’ विज्ञापनों और एलोपैथिक चिकित्सा के ‘खिलाफ’ बयान देने से जुड़े अदालती अवमानना के मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन के जरिए माफीनामा प्रकाशित करवाने का मंगलवार को मौका दिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने योग गुरु बाबा रामदेव और उनके शिष्य बालकृष्ण के अदालत में पेश होकर माफी मांगने और विज्ञापन के जरिए माफीनामा प्रकाशित करने की उनकी पेशकश का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि आपकी माफी स्वीकार की जाए या नहीं। पीठ ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। शीर्ष अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई के दिन भी व्यक्तिगत तौर पर अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया। बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर माफी मांगी।

बाबा रामदेव ने कहा कि हमारी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी। हमने पहली बार आयुर्वेद से संबंधित 5000 से अधिक शोध किए। साक्ष्य आधारित दवा बनाने का सबसे बड़ा प्रयास किया है। इस पर पीठ ने रामदेव से सवाल करते हुए कहा कि अगर आपकी आयुर्वेद की दवाएं इतनी प्रभावशाली हैं, तो उनके लिए संबंधित विभाग से मंजूरी लेनी चाहिए थी, आपको एलोपैथिक दवाइयों की निंदा करने की क्यों जरूरत पड़ी। यह एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। इसके बाद रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने माफी मांगते हुए फिर कहा कि उत्साह में गलती हो गई थी। हमें कानून की जानकारी नहीं थी। हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतने मासूम भी नहीं हैं कि आपको कानून तोडऩे की जानकारी नहीं थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने दोनों के पेश होकर बिना शर्त माफी की मांगने का संज्ञान लिया और उन्हें एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन के जरिए माफीनामा प्रकाशित करवाने का मौका दिया, ताकि यह पता चल सके कि वे वास्तव में अपनी गलती पर पछतावा करना चाहते हैं या नहीं। शीर्ष अदालत ने इससे पहले दो बार (दो और 10 अप्रैल) को उनके माफीनामे को गुमराह करने वाला बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया था।