वेटरिनरी फार्मासिस्ट को नियुक्ति क्यों नहीं

हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वेटरिनरी फार्मासिस्ट के मामले में अभी नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है? खासकर सीधी भर्तियों के मामले में। हाई कोर्ट ने इस बारे में दो हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा है। यह फैसला न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने दिया है। पोस्ट कोड संख्या 958 (वेटरनरी फार्मासिस्ट) परीक्षा का अंतिम रिजल्ट 23 सितंबर, 2023 को लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद पशुपालन विभाग द्वारा भी दस्तावेजों की जांच पूरी करवा ली गई थी, लेकिन बीच में ग्राम पंचायत पशु सहायकों के कोर्ट जाने से कोर्ट के आदेशों के अनुसार ज्वॉइनिंग के लिए रोक लगा दी गई थी। रोक लगाने का फैसला कोर्ट ने 10 अक्तूबर, 2023 को दिया था।

अब हिमाचल हाई कोर्ट ने इस रोक को वापस लेते हुए कहा है कि सीधी भर्ती के जरिए आए अभ्यर्थियों पर वैसे भी ग्राम पंचायत पशु सहायकों का कोई क्लेम नहीं बनता। इसलिए राज्य सरकार ने इन्हें अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी? ठीक उसी तर्ज पर जिस आधार पर 286 अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। राज्य सरकार से दो हफ्ते के भीतर इस बारे में जवाब मांगा गया है। इस जवाब के बाद ही पता लगेगा कि राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता के बीच नियुक्ति के लिए यह मामला चुनाव आयोग को भेजने के पक्ष में है या नहीं? अभी तक नियुक्ति के लिए सिर्फ एक मामला टीजीटी बैच वाइज भर्ती का भेजा गया है जो क्लियर होकर अभी तक नहीं आया है।