करियर एडवांसमेंट स्कीम में रेगुलेशन विकल्प 31 दिसंबर तक बढ़ाया

सिटी रिपोर्टर— धर्मशाला

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने करियर एडवांसमेंट योजना हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2010 की प्रयोज्यता को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर खेमराज शर्मा ने बताया कि अब जो शिक्षक 31 दिसंबर, 2024 तक पात्रता पूर्ण करते हैं, वह करियर एडवांसमेंट योजना के लिए रेगुलेशन 2010 का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शैक्षिक महासंघ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विधिवत पत्र प्राप्त हुआ है। उच्च शिक्षा के शिक्षकों के करियर एडवांसमेंट योजना के संबंध में यूजीसी रेगुलेशन 2018 में पात्रता पूर्ण करने पर तीन वर्ष अर्थात जुलाई, 2021 तक पुराने रेगुलेशन में प्रदोन्नति लेने का विकल्प था।

लेकिन इस रेगुलेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के अनिवार्यता तथा अन्य प्रावधान विकल्प हेतु दी गई अवधि में पूर्ण करना संभव नहीं था। शैक्षिक महासंघ ने इस संबंध में निरंतर यूजीसी अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री से समय-समय पर मिलकर शिक्षकों का पक्ष तथ्यों और तर्कों के साथ प्रस्तुत किया था तथा करियर एडवांसमेंट योजना हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2010 के विकल्प की अवधि दिसंबर, 2024 तक बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने महासंघ की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों से सहमत होते हुए अपेक्षित निर्णय लिया है। इस निर्णय से देश भर के हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी। शिक्षकों के हित में न्यायोचित निर्णय लेने के लिए शैक्षिक महासंघ ने यूजीसी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।