प्रदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की होगी लॉटरी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला
हिमाचल में लॉटरी दोबारा से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनियमन नियम-2026 बना दिए हैं। इन्हें गुरुवार को नोटिफाई कर दिया गया। इनके अनुसार राज्य सरकार ही केवल लॉटरी का संचालन करेगी और इसे राज्य के भीतर और राज्य के बाहर दोनों जगह चलाया जा सकेगा। इन नियमों में कागजी लॉटरी और ऑनलाइन लॉटरी दोनों तरह का प्रावधान किया गया है। पूरे साल में 24 से अधिक ड्रॉ नहीं होंगे, जबकि छह बंपर ड्रॉ अलग से हो सकते हैं। किसी भी राष्ट्रीय अवकाश के दिन लॉटरी का ड्रॉ नहीं किया जाएगा। लॉटरी टिकट का न्यूनतम विक्रय मूल्य दो रुपए से कम नहीं होगा। इस ऑनलाइन लॉटरी के लिए केंद्रीय कम्प्यूटर सर्वर हिमाचल की भौगोलिक सीमा के भीतर ही स्थापित किया जाएगा।
लॉटरी बांटने से पहले इस प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी और ये न्यायाधीश ड्रॉ के दौरान उपस्थित रहेंगे और उनके समक्ष घोषित परिणामों का सत्यापन करेंगे। सरकार लॉटरी चलाने के लिए एक या एक से अधिक वितरक या विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकती है। यह नियुक्ति टेंडर जारी कर की जाएगी, जबकि लॉटरी टिकट छपवाने का काम किसी सरकारी मुद्रणालय से किया जाएगा। गौर हो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पिछले बजट में लॉटरी शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन रूल्स नए बनाए जाने के कारण इसमें समय लग गया। इसके लिए दो-तीन राज्यों के मॉडल को भी वित्त विभाग ने स्टडी किया था। राज्य सरकार को उम्मीद है कि लॉटरी के जरिए राजस्व की कमाई होगी।