शिमला में रोड परमिट दरों में कटौती

सील्ड रोड का 15 हजार से आठ हजार रिस्ट्रिक्टिड का पांच से तीन हजार रुपए

शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन्स एक्ट में संशोधन के लिए ऑर्डिनेंस नोटिफाई

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-शिमला

प्रदेश सरकार ने शिमला रोड यूजर्स एंड पेडेस्ट्रियन्स (पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस) संशोधन अध्यादेश, 2026 अधिसूचित किया है। इसके अनुसार, शिमला शहर में निजी वाहन मालिकों के लिए सीलबंद एवं प्रतिबंधित सडक़ों के लिए पास शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है। वर्तमान में सीलबंद सडक़ के लिए प्रति निजी वाहन प्रति सडक़ वार्षिक शुल्क 15,000 रुपए लिया जाता था, जिसे घटाकर 8,000 रुपए प्रति सडक़ प्रति वाहन कर दिया गया है। इसी प्रकार, प्रतिबंधित सडक़ के लिए प्रति निजी वाहन प्रति सडक़ वार्षिक शुल्क 5,000 रुपए को घटाकर 3,000 रुपए प्रति सडक़ प्रति वाहन कर दिया है। अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया है कि वाहन मालिक अब सीलबंद एवं प्रतिबंधित सडक़ों के लिए छह माह की अवधि का पास भी प्राप्त कर सकेंगे।

सीलबंद सडक़ पर निजी वाहन के लिए प्रति सडक़ छह माह के पास का शुल्क 4,500 रुपए तथा प्रतिबंधित सडक़ पर 2,000 रुपए का शुल्क निर्धारित किया है। पूर्व में छह माह अथवा उससे कम अवधि के लिए पास की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में यदि किसी वाहन मालिक को केवल पांच-छह माह के लिए पास की आवश्यकता होती थी, तो उसे पूरे वर्ष का पास बनवाकर पूर्ण शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। नए प्रावधान से ऐसे वाहन मालिकों को विशेष सुविधा मिलेगी, जिन्हें केवल छह माह या उससे कम अवधि के लिए पास की आवश्यकता होती है।