अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित पे-स्केल का लाभ देने वाले एकल पीठ के फैसले पर रोक

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित पे-स्केल का लाभ देने वाले एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के पक्ष में व्यवस्था दी थी कि सरकार द्वारा नए वेतन नियमों को पिछली तारीख से लागू किए जाने पर अनुबंध कर्मचारियों को भी उनके कार्यकाल के दौरान संशोधित वेतनमान के न्यूनतम स्तर के अनुसार एरियर पाने का पूरा अधिकार है।

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बी सी नेगी की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दायर अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। एकल पीठ ने घनश्याम दास व अन्यों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकारते हुए अनुबंध कर्मचारियों को अनुबंध काल के दौरान का संशोधित वेतनमान देने के आदेश दिए थे।