स्टालिन को झटका, 100 फीसदी वीवीपैट गिनती की याचिका खारिज

कोलाथुर से विजय के कैंडीडेट की जीत को दी थी चुनौती

एजेंसियां — चेन्नई

तमिलनाडु विधानसभा में करारी हार के बाद डीएमके चीफ एमके स्टालिन को अब मद्रास हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने डीएमके अध्यक्ष और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार स्टालिन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वोटों की गिनती के बाद वीवीपैट पर्चियों के मिलान में अंतर के आधार पर कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से टीवीके विधायक वीएस बाबू की जीत को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में टीवीके कैंडीडेट वीएस बाबू ने डीएमके चीफ एमके स्टालिन को आठ हजार से अधिक वोटों से हराया था।

टीवीके उम्मीदवार वीएस बाबू को 82,997 वोट मिले थे, जबकि एमके स्टालिन को 74,202 वोट मिले थे। स्टालिन की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की बेंच ने सुनवाई की।