अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी, सुल्तानपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित था। अदालत ने माना कि राहुल गांधी की टिप्पणी मानहानिकारक नहीं थी। अदालत ने यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में सुनवाई के बाद सुनाया। फैसले के समय राहुल गांधी स्वयं अदालत में मौजूद थे। इस निर्णय से उनके खिलाफ पिछले करीब आठ वर्षों से चल रहे आपराधिक मानहानि मामले का अंत हो गया है।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बेंगलुरु में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने शाह को एक हत्या के मामले में आरोपी बताए जाने का जिक्र किया था। इसी बयान को लेकर सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। वहीं, राहुल गांधी ने आरोपों का विरोध करते हुए कहा था कि उनके बयान को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आवाज के नमूने के मिलान को लेकर भी कानूनी प्रक्रिया चली। शिकायतकर्ता की इस संबंध में याचिका को निचली अदालत और बाद की अदालतों से राहत नहीं मिली थी। सोमवार को अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी फैसले पर खुशी जताई।