दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब; GRAP- 3 की पाबंदियां लागू, इन चीजों पर बैन

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचने को है। इसी के साथ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लागू स्टेज-3 प्रदूषण प्रतिबंध भी लागू हो गए हैं।

दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 तक पहुंच गया है। इसी को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एहतियाती कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से ग्रेप-3 की पाबंदी लागू की है। इससे पहले सोमवार (2 नवंबर) को तत्काल प्रभाव से ग्रैप-2 लागू किया गया था।

ग्रेप 3 के तहत ये पाबंदियां लागू

दरअसल, ग्रेप 3 के तहत दिल्ली में तहत धूल वाले कंस्ट्रक्शन, खनन और स्टोन क्रशर पर पाबंदी है. इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों बैन रहेंगी. साथ ही साथ 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम और पांचवीं तक की क्लासेज  हाइब्रिड मोड पर चलेंगी।