टूलकिट मामला: दिशा रवि को मिली जमानत, एक लाख रुपए का भरना होगा जमानती बांड

नई दिल्ली — दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टूलकिट मामले में बंगलूरू की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत मंजूर कर ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत मंजूर करते हुए सुश्री रवि को इसके लिए एक लाख रुपए के जमानती बांड और तथा दो अतिरिक्त मुचलके प्रस्तुत करने को कहा। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक स्थानीय अदालत में याचिका दायकर सुश्री दिशा रवि की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ाने की मांग की।

इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को सुश्री रवि की पुलिस हिरासत 24 घंटे के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली पुलिस ने 20 फरवरी को कहा था कि सुश्री रवि खालिस्तान की वकालत करने वालों के साथ मिलकर टूलकिट तैयार कर रहीं थी। यह भारत को बदनाम करने वाले वैश्विक षडयंत्र तथा किसानों के आंदोलन की आड़ में देश में अशांति फैलाने की कोशिश करने का हिस्सा है।

इससे पहले स्थानीय अदालत ने 14 फरवरी को सुश्री रवि को पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। उस समय जांच एजेंसी ने कहा था कि केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े षडयंत्र तथा खालिस्तान आंदोलन में उनकी भूमिका की जांच के लिए पुलिस हिरासत जरूरी है। सुश्री रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था और दिल्ली की अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी।