हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कहा कि प्रदेश के निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। यह व्यवस्था लागू होने से निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा पोर्टल भी बनाया गया है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है। श्री चौटाला ने कहा कि कंपनियों को पोर्टल पर अपनी वेकेंसी भी दिखानी होगी और सरकार इसको लगातार मॉनिटर करेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह स्वयं भी अपना ध्यान रखे।