गाडिय़ों के पुराने फैंसी नंबर रद्द

पंजाब सरकार का अहम फैसला, आरटीओ को वाहन जब्त करने के निर्देश

चंडीगढ़, 23 जून (मुकेश संगर)

पंजाब सरकार ने गुरुवार को एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में रजिस्ट्रेशन मार्क स्टेट कोड पीबी और अन्य बाकी मार्क का हिस्सा दर्शाए मापदंड पर पूरा नहीं उतरते वाले सभी वाहनों के चालान और जब्त करने के हुक्म दिए हैं। यह हुक्म 12.06.1989 के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रड करवाए गए सभी वाहनों पर लागू होगा। पंजाब सरकार की तरफ से एक्ट का उल्लंघन करके दिए गए इन फैंसी, अनधिकृत नंबरों को सार्वजनिक नोटिस 30.12.2020 द्वारा गैर.कानूनी मानते हुए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब के परिवहन विभाग की तरफ से इन फैंसी नंबरों को तुरंत ‘वाहन वेबसाइट पर भी ब्लॉक करने के हुक्म जारी कर दिए हैं।

पंजाब राज्य की भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से लिए गए उक्त फैसले संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिन वाहन चालकों की तरफ से पुराने फैंसी नंबर लगाए गए थे, वह पंजाब सरकार की तरफ से जारी पंजाब मोटर व्हीकल 1989 के नियम 42.ए के तहत जारी नोटिफिकेशन नंबर 10, 51, 2017, 1टी, 1365 तारीख 10.12.2020 अनुसार नए फैंसी नंबर ले सकते हैं, परंतु यह नंबर लेने के लिए मोटर व्हीकल 1988 के अधीन संबंधित वाहन धारा 39, 41 (6) और 217 (डी) मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन खरे उतरते हों। परिवहन मंत्री ने राज्य के सभी आरटीओज़ को हिदायत की कि वे विशेष नाके लगा कर ऐसे सभी वाहनों के चालान करें और इन वाहनों को जब्त करें जोकि नियमों के विपरीत जाकर अभी भी पुराने फैंसी नंबर लगा कर वाहन चला रहे हैं।

अस्पताल रोड पर सीवरेज की गंदगी

खरड़। स्थानीय अस्पताल रोड पर सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो हो जाने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के गंदे पानी के कारण चारों ओर बदबू फैली हुई है और बीमारी फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता कर्मजीत सिंह वालिया ने प्रशासन से मांग की कि अस्पताल रोड़ पर ओवरफ्लो हो रहे सीवरेज की समस्या का तुरंत हल किया जाए। इस अवसर तरन सिंह, शंकर कुमार, बलविंदर सिंह, परमजीत सिंह, कमल कुमार पाली तथा गुरदीप सिंह आदि उपस्थित थे।