सामुदायिक केंद्रों में नहीं कर पाएंगे बैठकें, नगर निगम कमिश्नर बोलीं, उल्लंघन पर आयोजक होंगे जिम्मेदार

दिव्य हिमाचल ब्यूरो— चंडीगढ़

नगर निगम चंडीगढ़ ने आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले की गई सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग के बारे में स्पष्ट किया कि अनुमतियां निर्देशों के अनुपालन के अधीन वैध हैं। नगर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा द्वारा जारी एक आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और आयोजक ऐसे उल्लंघनों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और किसी भी उल्लंघन के लिए नगर निगम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। आदेश में कहा गया है कि अगर इन आयोजनों के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन आयोजनों के आयोजकों को उठानी होगी। उन्होंने कहा कि हालांकि आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव के निर्देशों का पालन करते हुए नगर निगम चंडीगढ़ के नियंत्रण में सामुदायिक केंद्रों, जंज घरों, रानी लक्ष्मी बाई महिला भवन आदि में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) जैसे संगठनों द्वारा बैठकों के संबंध में भारतीय आयोग की ओर से 2 जनवरी को जारी दिशा निर्देशों को लागू करना होगा।

उन्होंने बताया कि इन सामुदायिक केंद्रों, जंजघरों, रानी लक्ष्मी बाई महिला भवन आदि के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा आकस्मिक बैठक की भी अनुमति नहीं है और किसी भी उल्लंघन को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। परिसर के अंदर वाहनों की संख्या से संबंधित प्रतिबंधों का आयोजकों द्वारा सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए, कोई भी बुकिंग 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी, इन परिसरों के अंदर किसी भी प्रकार के राजनीतिक अभियान की अनुमति नहीं है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि नगर निगम के अनुपालन के अधीन आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले की गई बुकिंग की अनुमति है।