जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में रेप
चंडीगढ़— जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुई रेप की घटनाओं को सच मानते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस के विशेष जांच दल से घटना की छानबीन कर दोषियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। घटना पर संज्ञान लेते हुए चश्मदीदों के बयान के बाद कोर्ट ने कहा कि मुरथल में महिलाओं के अंडर गारमेंट्स मिलना इस बात का प्रमाण हैं कि वहां महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है। फरवरी, 2016 में हुए जाट कोटा आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं के अंर्तवस्त्र मिले थे, जिनके आधार पर वहां रेप की घटनाओं की संभावना जताई गई थी। कुछ गवाहों के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। दो गवाहों में से एक ऑटो रिक्शा चालक ने अपने बयान में कहा कि आंदोलन के वक्त उसके ऑटो में सवार महिलाओं को ऑटो से खींच लिया गया था। बाद में पुलिस की भी संदिग्ध भूमिका सामने आई थीं। इस केस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य पुलिस के विशेष जांच दल को आदेश दिया है कि वह घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच करे और दोषियों को गिरफ्तार करे। सोनीपत की ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए रेप चार्ज को हाई कोर्ट ने बरकार रखा है। इस मामले से जुड़ी खबरें मीडिया में आने के बाद हरियाणा कोर्ट द्वारा पुलिस से जवाब-तलब किए जाने पर पुलिस ने इस घटना की एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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