अनुराग को सुप्रीम राहत

By: Feb 24th, 2017 12:03 am

एचपीसीए स्टेडियम के साथ लगती जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला रद्द

newsSupremeCourtIndiaनई दिल्ली, शिमला —  सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ  एचपीसीए स्टेडियम के साथ लगती जमीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण का मामला रद्द कर दिया है। इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट ने भी इस मामले में अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को राहत  देते हुए यह मामला रद्द कर दिया था, लेकिन  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निर्देशानुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यह मामला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ लगती 720 स्क्वायर मीटर जमीन के कथित तौर पर एचपीसीए द्वारा अतिक्रमण करने का था। हिमाचल हाई कोर्ट ने तीन अगस्त, 2016 को अपने फैसले से विजिलेंस द्वारा दायर एफआईआर रद्द कर दी थी। प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इसे प्रदेश सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट ने अनुराग को राहत देते हुए कहा था कि विजिलेंस द्वारा दायर एफआईआर गैरकानूनी थी और राज्य पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए थे। प्रदेश हाई कोर्ट ने एचपीसीए द्वारा दायर याचिका मंजूर करते हुए एचपीसीए और एसोसिएशन अध्यक्ष अनुराग ठाकुर सहित बाकी पदाधिकारियों पर हुई एफआईआर रद्द की थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार की याचिका को ही रद्द कर दिया है।


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