ओवरस्पीड गाड़ी चलाने पर कार्रवाई

By: Mar 25th, 2017 12:02 am

उपायुक्त यमुनानगर ने सड़क यातायात नियम पर डाला प्रकाश

यमुनानगर —  वाहनों में ओवरलोडिंग व वाहनों की तेज रफ्तार मौत की तैयारी है। अतः कोई भी वाहन चालक अपने वाहनों में ओवरलोडिंग न करे व वाहनों को तेज गति में न चलाए। उपायुक्त रोहतास सिंह खरब ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग चार लाख 50 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से लगभग दो लाख सड़क दुर्घटनाएं तेज रफ्तारी से होती हैं, जो लगभग एक लाख 50 हजार लोगों को मौत का ग्रास बनाती हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित गति से अधिक गति से वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। निर्धारित गति से अधिक गति से वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा-183 के तहत दंडनीय अपराध है। इस अपराध में पहली बार पकड़े जाने पर 400 रुपए तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए के जुर्माने का मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है। उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा वाहनों की गति सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे अपने वाहनों को सरकार द्वारा निर्धारित गति सीमा के अनुसार ही चलाएं, ताकि सड़क दुर्घटना न हो और सभी व्यक्ति सड़कों पर आराम से आ-जा सकें। उन्होंने कहा कि यदि कोई वाहन चालक अधिक तेज गति से वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यदि कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना 24 घंटे आपातकालीन सेवा के लिए 100 नंबर व 1073 पर दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि दोपहिया चालक हमेशा सिर पर हेल्मेट पहनें। इसके साथ-साथ जरूरी है कि चार पहिया वाहन चलाते समय चालक व वाहन में बैठे अन्य यात्री सीट बैल्ट अवश्य प्रयोग करें तथा वाहन के सभी कागजात साथ रखे।


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