पार्किंग प्रारूप अधिसूचना पर दर्ज करवाएं आपत्तियां

By: Mar 25th, 2017 12:05 am

मंडी —  जिला दंडाधिकारी संदीप कदम ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोगिंद्रगनर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंद्रनगर के मुख्य द्वार से उपमंडलाधिकारी (नागरिक) के कार्यालय के मुख्य द्वार तक वकीलों की गाडि़यों के चौपहिया दस वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किए जाने की प्रारूप अधिसूचना जारी की है । अधिसूचना के अनुसार यदि किसी को इस संदर्भ में कोई आपत्ति हो तो प्रारूप अधिसूचना के एक माह के भीतर अपनी लिखित आपत्ति पत्र जिला दंडाधिकारी के कार्यालय को प्रेषित करें । इस अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर उक्त अधिसूचना को अंतिम रूप में समझा जाएगा ।


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