आर्थिक मदद को 35 हजार की शर्त

By: May 20th, 2017 12:01 am

हमीरपुर  —  राज्य के नॉन पेंशनर के लिए आर्थिक सहायता पाना अब आसान नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए 35 हजार से कम सालाना इन्कम की शर्त लगा दी है। शर्त के मुताबिक नॉन पेंशनर आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 35 हजार से कम होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद आर्थिक सहायता के योग्य नॉन पेंशनर को ही लाभ मिलेगा। हाल ही में प्रदेश सरकार ने नॉन पेंशनर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने को हरी झंडी दे दी है। इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने नॉन पेंशनर को दस हजार रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान करने को मंजूरी दी है। अब निदेशालय किसी भी जरूरतमंद नॉन पेंशनर को आर एंड आर फंड से दस हजार तक आर्थिक सहायता प्रदान का सकता है। इससे पहले नॉन पेंशनर के लिए आर एंड आर फंड से राशि का प्रावधान नहीं था। निदेशालय के प्रयासों के बाद सरकार ने नॉन पेंशनर को योजना में शामिल कर आर्थिक सहायता का लाभ दिया है। विभाग की मानें तो वर्तमान समय में नॉन पेंशनर के घर से भी किसी न किसी व्यक्ति को सरकारी जॉब लग गई है, ऐसे में ये नॉन पेंशनर योजना का लाभ नहीं ले सकते। जिन पेंशनरों को किसी भी सोर्स से इन्कम का साधन नहीं है और उनकी सालाना इन्कम 35 हजार से कम है, इन्हें योजना के तहत दस हजार की सहायता राशि दी जाएगी। किसी भी बीमारी या फिर अन्य मुसीबत के समय इन्हें यह राशि जारी होगी। पहली बार नॉन पेंशनर के हित में यह बड़ा फैसला आया है।

कौन है नॉन पेंशनर

राज्य में सैकड़ों नॉन पेंशनर हैं। कई युद्धों के बाद सैनिकों को घर वापस भेज दिया गया था। घर वापस भेजने के बाद उन्हें किसी प्रकार की पेंशन प्रदान नहीं की जा रही है। इस बात को सैनिक निदेशालय के ध्यान में लाया गया। निदेशालय के डायरेक्टर ने एक प्रोपोजल तैयार कर इन नॉन पेंशनर्ज को आर्थिक सहायता देने की मंजूरी सरकार से मांगी थी। प्रदेश सरकार ने योजना के लाभ के लिए 35 हजार सालाना इन्कम की शर्त लगाकर योजना को लागू कर दिया है।

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