नशा कारोबारी को दस साल की कैद, 20 हजार जुर्माना वसूला

By: Jun 29th, 2017 12:05 am

धर्मशाला —  शाहपुर के भनाला में नशीले कैप्सूलों के साथ धरे तस्कर को न्यायालय ने दस साल की कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त न्यायवादी एलएम शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर, 2011 को शाहपुर पुलिस ने  भनाला चौक में विजय निवासी द्रम्मण शाहपुर को 392 स्पेमोप्रोक्सीवोन नशीले कैप्सूलों सहित गिरफ्तार किया था।  मौके पर आरोपी के पास कोई भी बिल व लाइसेंस न होने के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था। जांच में पाया गया कि इन कैप्सूलों डेक्टोपरोक्सीफिन जोकि नशा उत्पादों में प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी विजय के खिलाफ एनडीपीएस के धारा-21 के तहत मामला दर्ज कर लिया। न्यायधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की विशेष अदालत में पहुंचे केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। गवाहों की बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 10 साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा।

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