निठारी मामले में पंढेर-कोली को फांसी
गाजियाबाद— सनसनीखेज निठारी कांड में विशेष सीबीआई अदालत ने व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को सोमवार को मौत की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने घरेलू सहायक 12 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या से जुड़े मामले में दोनों को मौत की सजा सुनाई। सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौर ने बताया कि पंढेर और कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया। पुलिस को 29 दिसंबर, 2006 को नोएडा के निठारी स्थित पंढेर के घर से 19 कंकाल मिले थे। पंढेर और कोली के खिलाफ कुल 19 मामलों में से 16 में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जबकि तीन मामलों को सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया। ज्यादातर पीडि़त कम उम्र की लड़कियां थीं। पिंकी सरकार मामले से पहले, इन दोनों को नौ मामलों में दोषी ठहराया गया और सजा भी सुना दी गई, जबकि सात मामले अभी भिन्न चरणों में चल रहे हैं। उन मामलों में पंढेर को कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि कोली को मौत की सजा सुनाई गई है।
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