तीन साल की नियमित सेवा पर ही स्टडी लीव
शिमला – प्रदेश के कालेजों में तैनात शिक्षक अब तभी स्टडी लीव और इसके तहत मिलने वाले अन्य लाभ ले सकेंगे, जब वे तीन साल नियमित सेवा की शर्त को पूरा करेंगे। दरअसल विभाग ने स्टडी लीव लेने के लिए इन शिक्षकों को तीन साल की नियमित सेवा की शर्त लगा दी है। इस बारे में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि तीन साल की नियमित सेवाएं ही स्टडी लीव के लिए मान्य होंगी। इसमें अनुबंध का कार्यकाल नहीं जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर अनुबंध और नियमित का यह सेवाकाल छह साल का रहेगा। यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइनस में स्टडी लीव में संशोधन कर तीन साल कांटीन्यू सेवाकाल की शर्त रखी है। इसके लिए राज्य सरकार से परमिशन नहीं ली गई। कांटीन्यू सर्विस में तीन साल अनुबंध काल पूरा करने वाला शिक्षक भी पात्र होना था। निदेशक उच्चतर शिक्षा डा. बीएल बिंटा की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। अब कांटीन्यूस की जगह नियमित रूप से तीन साल की शर्त लागू कर दी गई है।
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