अध्यापकों को छह माह का कोर्स करना अनिवार्य

By: Oct 20th, 2017 12:05 am

धर्मशाला— कांगड़ा जिला के समस्त सरकारी, गैर-सरकारी व निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जो अध्यापक पहली से पांचवीं तक पढ़ाते हैं तथा उन्होंने बीएड कर रखी है उन अध्यापकों को डीएलडीई करना अनिवार्य है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा दीपक किनायत ने बताया कि ऐसे अध्यापकों को छह माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस कोर्स के लिए वही अध्यापक पात्र होंगे, जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट 2009 के तहत हुई है, तथा जिन्होंने बीएड एनसीटीई मान्यता प्राप्त कालेज से कर रखी है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए उन्हें एनआईओएस की वेबसाइट डीएलईडीबीआर डॉट एनआईओएस डाट एसी डॉट ईन और गूगल प्ले स्टोर में एनआईओएस ब्रिज मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए फीस पांच हजार रुपए तथा 250 रुपए प्रति विषय का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि जिन अध्यापकों ने बीएड कर रखी है, तथा डीएलडीई करने का आवेदन से छूट गए है, वह 31 मार्च, 2019 के बाद पहली से पांचवीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे।


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