जैदी की जमानत याचिका खारिज

By: Oct 29th, 2017 12:15 am

सीबीआई की अदालत से नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट में जाने का विकल्प

शिमला — कोटखाई प्रकरण में एक आरोपी की हत्या के मामले में आईजी जहूर जैदी अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे। सीबीआई अदालत ने उनकी जमानत  जैदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने शनिवार को आईजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे रद्द कर दिया। इससे आईजी जैदी को बड़ा झटका लगा है। कोटखाई प्रकरण में एक आरोपी की पुलिस हिरासत में हत्या के मामले में आईजी जहूर जैदी को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जैदी ने सीबीआई की अदालत में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसी बीच आईजी के वकील ने खारिज की गई याचिका की प्रति लेने को कोर्ट में आवेदन कर दिया है। सीबीआई अदालत में याचिका खारिज होने के बाद अब जैदी के पास हाई कोर्ट जाने का ही विकल्प बचा है। आईजी जैदी ने सीबीआई अदालत में बीते सोमवार को जमानत याचिका दायर की थी। इसे पहले शुक्रवार को सुनवाई के लिए रखा गया था और इसके बाद शनिवार को यह मामला रखा गया। शनिवार को इस मामले की अदालत में सुनवाई हुई और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। ऐसे में आईजी जहूर जैदी को अब फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। आईजी जहूर जैदी कोटखाई छात्रा गैंगरेप-मडर्र मामले में एक आरोपी सूरज की हिरासत में हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। जैदी उस पुलिस जांच दल के प्रमुख थे , जिसे सरकार ने छात्रा मामले की जांच  के लिए बनाया था।  आईजी के अलावा  पूर्व डीएसपी मनोज जोशी, पूर्व एसएचओ राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद, हैड कांस्टेबल सूरत सिंह, मोहन लाल, रफीक अली और कांस्टेबल रंजीत सरेटा भी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

अब आठ नवंबर को पेशी

कोटखाई थाने में हिरासत के दौरान आरोपी सूरज की मौत के मामले में पुलिस जांच दल के सदस्यों की न्यायिक हिरासत आठ नवंबर तक बढ़ा दी गई है। आरोपियों को शनिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। आईजी जहूर जैदी सहित सभी आरोपी मौजूदा समय में कंडा जेल में  हैं । अब सभी आरोपियों को आठ नवंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App