दूरदर्शन केंद्र अंशकालिक कर्मियों के लिए तीन महीने में बनाए पालिसी

By: Oct 12th, 2017 12:01 am

शिमला— प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रसार भारती को आदेश दिए हैं कि वह तीन महीनों के भीतर दूरदर्शन केंद्रों में अंशकालिक कर्मचारियों के सेवा शर्तों के बारे में पालिसी बनाए।  न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रार्थी ओविस खान की याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किए।  मामले के अनुसार प्रार्थी ने एंकर की परीक्षा पास की थी और उसे एंकर के पद पर तैनात किया गया था, लेकिन बाद में उससे कोई भी काम नहीं दिया गया और उसके जूनियर को काम दिया गया।  अदालत ने कहा कि प्रसार भारती भारतीय संविधान के तहत राज्य की परिभाषा में आता है और वह अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकता। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जब तक प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्रों में अंशकालिक कर्मचारियों के सेवा शर्तों के बारे में पालिसी नहीं बना लेती,तब तक प्रार्थी को उसकी मर्जी से काम दिया जाए।  अदालत ने अपने निर्णय में बताया कि कोर्ट का काम रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के तहत ही बर्ताव किया जाए।  अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि  राज्य को अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं करना चाहिए और न ही उनके दयनीय स्थिति का नाजायज फायदा उठाना चाहिए।


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