पटाखा लाइसेंस के लिए होगा ड्रॉ

By: Oct 15th, 2017 12:02 am

डीसी यमुनानगर के गृह विभाग के मुख्य सचिव के आदेशों पर निर्देश

यमुनानगर— जिलाधीश रोहतास सिंह खरब ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विषयाधीन मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग चंडीगढ़ के निर्देशानुसार जिला में छह से दस अक्तूबर 2017 तक प्राप्त किए गए पटाखों से संबंधित अस्थायी लाईसेंस प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को रद्द करने व अस्थाई लाईसेंस हेतु नए आवेदन पत्र 14 अक्तूबर से 16 अक्तूबर 2017 बाद दोपहर 2ः00 बजे तक उपायुक्त कार्यालय की पीएलए शाखा के कमरा नंबर-110 में जमा करवा सकते हैं, जिसका ड्रा 16 अक्तूबर, 2017 को बाद दोपहर 5ः00 बजे निकाला जाएगा। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि 19 अक्तूबर 2017 को पटाखे चलाने का समय सांय 6ः30 बजे से रात्रि 9ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है तथा रात्रि 9ः30 बजे के बाद किसी भी प्रकार के पटाखे व विस्फोटक सामग्री के चलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने जिला के सभी पटाखा विक्रेताओं व आम जनता से अपील की कि वे इन आदेशों का ईमानदारी से पालन करें तथा जिला प्रशासन को अपना पूरा सहयोग दें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बचा जा सके। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके  विरूद्घ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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