पेट्रोल पंप से भोटा चौक तक पटाखों की बिक्री पर बैन

By: Oct 17th, 2017 12:05 am

हमीरपुर  – दीपावली त्योहार के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी संदीप कदम ने पूर्व के सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर जिला के विभिन्न स्थानों पर पटाखों के भंडारण तथा बिक्री पर 17 से 19 अक्तूबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश वैध लाइसेंस धारकों पर लागू नहीं होंगे, परंतु उन्हें लाइसेंस के तहत जारी सभी प्रकार के अनुदेशों तथा नियमों का पालन करना होगा। आदेश के अनुसार उपरोक्त अवधि के दौरान सायं दस से सुबह छह बजे तक पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। 125 डीबी (एएल) से अधिक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना को रोकने तथा लोकहित में उपरोक्त अवधि के दौरान जिला हमीरपुर में मुख्य बाजर हमीरपुर, मिनी सचिवालय से लेकर जिला अस्पताल और पेट्रोल पंप से लेकर भोटा चौक तक  पटाखों के भंडारण तथा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार जिला के अन्य शहरों नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर (मैहरे), जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ तथा बिझड़ी के मुख्य बाजारों पर भी प्रतिबंध रहेगा।


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