केंद्रीय सूचना आयोग

By: Nov 29th, 2017 12:05 am

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अध्याय-तीन, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय-चार में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, धारा-13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवाशर्तें तथा धारा-14 में उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में एक अध्यक्ष अर्थात मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक संघीय कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं, की अनुशंसा पर की जाती है। मुख्य सुचना आयुक्त एवं अन्य सुचना आयुक्तों का चयन सार्वजानिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है, जिन्हें विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन एवं शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किंतु आयोग केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर भारत में अन्यत्र भी अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

सूचना आयोग की शक्तियां एवं कृत्य

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा- 18-20 तक में निम्नांकित शक्तियां एवं कृत्य केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग को सौंपे गए हैं-

1: अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग निम्न में से किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे।

2: यदि वह लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने में इसलिए असमर्थ रहा है कि ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है या सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन या अपील को अग्रेषित करने से इनकार किया है।

3: जिसे इस अधिनियम के अधीन मांगी गई कोई सूचना तक पहुंच से इनकार किया गया हो।

4: जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए आवेदन का उत्तर नहीं दिया गया है।

5: जिससे ऐसी फीस की राशि अदा करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है।

6: जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है।

7: इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।


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