समसामयिकी

By: Nov 29th, 2017 12:07 am

आयकर कानून में बदलाव की तैयारी

केंद्र सरकार ने मौजूदा दौर की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए पांच दशक पुराने आयकर कानून में बदलाव सुझाने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य अरविंद मोदी को इस बल का समन्वयक बनाया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी एक बयान में छह सदस्यीय कार्यबल के गठन की जानकारी दी गई। इसके मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा करने और उसकी जगह लेने वाले नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने का जिम्मा इस कार्यबल को दिया गया है। कार्यबल छह महीनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।  सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन इस कार्यबल के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। बल के अन्य सदस्यों में गिरीश आहूजा (चार्टर्ड अकाउंटेंट), राजीव मेमानी (ईवाई के चेयरमैन एवं रीजनल मैनेजिंग पार्टनर) और मानसी केडिया (इक्त्रियर की सलाहकार) भी शामिल हैं।  नवगठित पैनल को अन्य देशों की कर प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रथाओं और देश की मौजूदा जरूरतों के मद्देनजर एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने को कहा गया है।  प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत सितंबर में ही कर अधिकारियों के एक सम्मेलन में आयकर कानून की समीक्षा किए जाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस कानून को बने हुए 50 साल से भी अधिक समय बीत चुका है लिहाजा अब उसे बदले समय के लिहाज से बदलने की जरूरत है। वैसे संप्रग सरकार ने भी वर्ष 2009 में व्यक्तिगत करदाताओं और कंपनियों के लिए कर विधान को सरल बनाने के इरादे से प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) की रूपरेखा पेश की थी। संसद में इसे डीटीसी विधेयक 2010 के तौर पर पेश किया गया था लेकिन पारित नहीं हो पाने से इस विधेयक का वजूद ही पिछली लोकसभा के व्यपगमन के साथ खत्म हो गया था।

क्या है प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर-एक ऐसा टैक्स जिसे किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है। यह सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों और संगठनों पर लागू कर टैक्स है जैसे-आयकर, निगम कर, संपत्ति कर आदि। व्यक्ति या संगठन मुख्य उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। जहां कर एक इकाई पर लगाया जाता है जिस संगठन पर टैक्स लगाया जाता है, वह कर भुगतान की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों से अलग हैं।


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