चरस रखने पर पांच साल की कैद

By: Mar 23rd, 2018 12:05 am

हमीरपुर  – चरस रखने के आरोपी को कोर्ट ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना डाला गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। व्यक्ति को विजिलेंस ने 400 ग्राम चरस के साथ वर्ष 2015 में रंगे हाथ पकड़ा था। दोषी संजीव कुमार निवासी गांव मांज डाकघर मुंडखर तहसील भेरंज व जिला हमीरपुर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। गुरुवार को पद्म सिंह ठाकुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर ने संजीव कुमार के खिलाफ जुर्म सिद्ध होने पर अपना फैसला सुनाया। जिला न्यायवादी सीएस भाटिया के अनुसार 28 अक्तूबर, 2015 को विजिलेंस विभाग के एसआई राजिंद्र कुमार अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम झनियारा में नाकाबंदी पर था। इस दौरान दोषी कार लेकर हमीरपुर की तरफ से आया। उसे निरीक्षण के लिए रोका गया। निरीक्षण के दौरान गाड़ी के डैश बोर्ड के अंदर रखे थैले से 400 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर थाना विजिलेंस हमीरपुर में मुकदमा एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। सरकार की ओर से इस मुकदमे में 11 गवाह पेश अदालत किए गए थे। मुकदमे की तफतीश एसआई राजेंद्र कुमार व मुकदमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी एनएस चौहान ने की।


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