हाउस-प्रापर्टी टैक्स भरने की समयसीमा बढ़ाई
चंडीगढ़— पंजाब सरकार द्वारा लोकहित में लिए जा रहे फैसलों की कड़ी के अंतर्गत स्थानीय निकाय विभाग ने शहरवासियों द्वारा की जा रही मांग को मानते हुए हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। यह खुलासा स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रेस बयान में किया। श्री सिद्धू ने कहा कि विभाग की तरफ से पहले जारी नोटिफिकेशन के अनुसार छूट हासिल करने के लिए हाऊस टैक्स, प्रापर्टी टैक्स एकमुश्त भरने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2018 थी। लोगों की तरफ से आखिरी तारीख की समय सीमा में विस्तार करने की मांग की जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने अब आखिरी तारीख में विस्तार करते हुए 31 मार्च कर दी है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और नगर निगमों, नगर कौंसिलों और नगर पंचायतों को हिदायत की गई है कि वे आखिरी तारीख में वृद्धि संबंधी आम लोगों को जागरूक करें, जिससे वे समय सीमा वृद्धि की सुविधा का लाभ उठा सकें।
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