पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव संबंधी सुनवाई पूरी, फैसला आज
कोलकाता— कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई और फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। न्यायमूर्ति सुब्रता तालुकदार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई पूरी हो गई और फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। शुक्रवार शाम साढ़े चार बजे फैसला सुनाया जाएगा। न्यायालय ने 20 अप्रैल तक सभी चुनाव प्रक्रियाओं पर रोक लगाई थी। राज्य चुनाव आयुक्त ने नौ अप्रैल को एक अधिसूचना में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक दिन की अवधि बढ़ाई थी ,जिसमें कहा गया था कि सभी को नामांकन पत्र दाखिल करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी अमरेंदर कुमार सिंह की नेतृत्व में राज्य चुनाव अधिकारियों ने संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए नौ अप्रैल के आदेश को पलट दिया था। भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों ने इस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अदालत ने चुनाव के आगे की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी थी। विपक्षी दल जैसे भाजपा, वामदल और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दो से नौ अप्रैल के दौरान सरकारी कार्यालयों के बाहर हिंसा भड़कने के कारण उनके हजारों उम्मीदवार नामांकन नहीं भर सके थे। तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव एक, तीन और पांच मई को होने थे और आठ मई को चुनाव परिणाम आने थे।
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