वीरभद्र सिंह को पेशी से छूट

By: May 24th, 2018 12:06 am

मनी लांडिंरग केस में पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट से बड़ी राहत

शिमला— पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मनी लांड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। वीरभद्र सिंह ने पेश होने की छूट मांगी थी।  दरअसल वीरभद्र सिंह ने याचिका दायर कर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट देने का आग्रह किया था। इस पर कोर्ट ने यह राहत दी है। ईडी ने वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के खिलाफ साल 2015 में मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। यही नहीं, ईडी इस मामले की जांच कर इस मामले में अदालतम चालान पेश कर चुकी है। इस चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित छह अन्य को आरोपी बनाया गया है। वीरभद्र सिंह पर केंद्रीय इस्पात मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मई 2009 से जून 2012 के दौरान आय से अधिक संपत्ति बनाई है। यही नहीं, इस कालेधन को वीरभद्र सिंह ने बीमा एजेंट आनंद चौहान की मदद से बीमा कंपनियों में निवेश किया। इसी मामले में सीबीआई ने भी वीरभद्र सिंह के शिमला आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी भी साल 2015 में की थी। सीबीआई का दावा था कि इस दौरान इसके हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। शुरुआती जांच में पाया गया था कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने करीब 6.3 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति बनाई। इसके आधार पर ही ईडी ने वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के खिलाफ मामला मनी लांड्रिग का मामला दर्ज किया था। इसी मामले में बीते साल ईडी ने 5.6 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी।

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