अंशकालीन जलवाहकों को तोहफा

By: Jun 14th, 2018 12:12 am

जयराम मंत्रिमंडल ने 300 रुपए बढ़ाया मानदेय; पहली अप्रैल, 2018 से मिलेगा लाभ

शिमला— हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कॉमर्स तथा साइंस स्ट्रीम के स्कूल खोलने के लिए नियमों में छूट देने का फैसला लिया है। राज्य की भौगोलिक परिस्थतियों के मद्देनजर सरकार जमा दो के कॉमर्स व साइंस स्ट्रीम स्कूल खोलने के लिए विशेष परिस्थितियों में राहत प्रदान करेगी। जयराम मंत्रिमंडल के इस अहम फैसले से हिमाचल में सैकड़ों स्कूलों में साइंस तथा कॉमर्स विषय आरंभ करने का रास्ता साफ होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय 300 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा मेडिकल कालेज हमीरपुर में एमबीबीएस की 100 सीटें भरने की स्वीकृति दी है। बैठक में शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय पहली अपै्रल, 2018 से 1900 रुपए से बढ़ाकर 2200 रुपए करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने डा. राधा कृष्णन मेडिकल कालेज हमीरपुर में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की। इससे 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के प्रदेश में छह मेडिकल कालेज क्रियाशील हो गए हैं। मंत्रिमंडल ने मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान करने के उद्देश्य से एनआरआई सीटों के कोटे को सीमित करने का फैसला लिया। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर लेखाकार एवं सहायक स्टाफ के 100 पद तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 30 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजकीय पाठशालाओं से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों, जिन्होंने अपने जीवन में पहचान बनाई है, को सम्मान प्रदान करने के लिए ‘स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र’ के अनुरूप ‘अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती’ शुरू करने के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों का नाम संबंधित पाठशाला के डिस्प्ले बोर्ड में अंकित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अन्य राज्यों से ठेके पर लिए जाने वाले वाहनों (कांट्रेक्ट कैरिएज) के शुल्क ढांचे के युक्तिकरण के लिए मोटर वाहन अधिनियम,1999 के नियम-69 ए में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। राज्य के सभी सरकारी आयुर्विज्ञान केंद्रों में एमबीबीएस कोर्स के लिए पुनः शुल्क संरचना और सीटों के पुनः वितरण बारे मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंडी जिला के थुनाग में नया बागबानी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है। खेल छात्रावास, मंडी में बास्केटबाल कोच का पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा एक रसोइया, एक सहायक और एक सफाई कर्मी आउटसोर्स रखने पर विचार किया गया है। श्री द्रोण महाशिव बाड़ी अंबोटा, तहसील अंब जि़ला ऊना को हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 के अंतर्गत अनुसूचित-1 से विलुप्त करने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। जिला कांगड़ा स्थित पपरोला आयुर्वेदिक में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर पद को भरने की अनुमति दी गई है। आयुर्वेदिक विभाग में होम्योपैथी के तीन चिकित्सकों के रिक्त पद भरने को भी मंजूरी दी गई है। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डा. लोबसांग को नियमों में छूट देकर उनकी कार को एचपी 39ई-0007 गाड़ी नंबर दिए जाने पर कैबिनेट ने सहमति दी है।

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