पुलिस कर्मचारियों पर सीबीआई कोर्ट में केस

By: Jun 6th, 2018 12:20 am

शिमला—कोटखाई प्रकरण से जुड़े सूरज हत्याकांड मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों पर सीबीआई अदालत में केस चलेगा। इस मामले में अब जल्द ही पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। इस बीच अदालत ने आरोपी पुलिस कर्मियों की आठ जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। आईजी जैदी, एसपी डीडब्ल्यू नेगी, डीएसपी मनोज जोशी सहित सभी नौ पुलिस कर्मियों पर नेपाली मूल के सूरज की हत्या करने, षड्यंत्र रचने और सबूत मिटाने को लेकर केस चलेगा। सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई की रात की हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने हत्या का केस सूरज के साथी राजेंद्र उर्फ राजू के खिलाफे दर्ज किया था, लेकिन सीबीआई जांच में इस मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई गई। सीबीआई ने जांच में पाया कि सूरज की मौत पुलिस के उत्पीड़न की वजह से हुई है। सीबीआई ने इस मामले में पहले आईजी जहूर जैदी, डीएसपी सहित कुल पुलिस कर्मी 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 16 नवंबर को इसी मामले में शिमला के एसपी रहे डीडब्ल्यू नेगी को भी गिरफ्तार किया। सीबीआई इन सभी के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर चुकी है। इस बीच कोटखाई प्रकरण से जुड़े सूरज हत्याकांड मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है।

एसआई को पेपर देने की अनुमति

अदालत ने एसआई राजेंद्र सिंह को पेपर देने की अनुमति भी दी। राजेंद्र सिंह ने एमए के पेपर के लिए आवेदन किया था। वहीं अदालत में आरोपियों ने कहा कि उन्हें जियो और बीएसएनएल की ओर से अभी सीडीआर नहीं दी गई है। अदालत अब 12 जून को सुनवाई करेगी।

आगे नहीं आ रहा कोई वकील

आरोपी अनिल उर्फ नीलू की पैरवी के लिए कोई भी वकील आगे नहीं आ रहा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के पक्ष में कोर्ट में किसी वकील ने पैरवी नहीं की। आरोपी ने केस की पैरवी के लिए अपना वकील करने में भी असमर्थता जताई है। इस बीच आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अनिल को मंगलवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया, जहां उसको सात जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने छात्रा से रेप व मर्डर के मामले में 13 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ सीबीआई 29 मई को चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

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