महिलाओं-बच्चें-बुजुर्गाें को थाने बुलाने पर रोक

By: Jun 15th, 2018 12:20 am

शुरुआती तौर पर बिलासपुर जिला में ही लागू होगी नई व्यवस्था, घर में कलमबद्ध होंगे बयान

बिलासपुर— अब किसी भी अभियोग की जांच पड़ताल के लिए बाली उम्र के बालक और बालिकाओं, किसी भी आयु की कोई महिला, चलने फिरने में अक्षम तथा 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस थाने में तलब नहीं किया जाएगा। यदि अभियोग के अन्वेषण में या फिर शिकायतपत्र की जांच के लिए पूछताछ की जानी बहुत जरूरी है तो पुलिस टीम संबंधित लोगों के घर जाकर बयान कलमबद्ध करेगी। इस संदर्भ में बिलासपुर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से सभी थानों और चौकियों को ताजा आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में यह शुरूआत केवल बिलासपुर जिला से की गई है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कई बार कुछ मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं कि विभिन्न अभियोगों में  बच्चों, अपंग व महिलाओं के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को पूछताछ के लिए थाने में तलब किया गया और काफी समय तक वहां बिठाकर परेशान किया गया है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि विभिन्न मामलों में पूछताछ के लिए अब 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों और पेंसठ वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के अलावा महिला या फिर शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा बल्कि यह पूछताछ की जानी बेहद जरूरी है तो संबंधित लोगों के घर जाकर उनसे पूछताछ कर बयान कलमबद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन थाने में बुलाकर परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि दरअसल, लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार सही होना चाहिए और लोगों का भी फर्ज बनता है कि पुलिस को सहयोग करें। उल्लेखनीय है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में ऐसी व्यवस्था कहीं भी लागू नहीं है, लेकिन बिलासपुर जिला पुलिस ने यह अनूठी पहल की है। अकसर कई बार देखा गया है कि विभिन्न मामलों की जांच के लिए पुलिस लोगों को थाने में तलब कर कड़ी पूछताछ करती है, जिस कारण लोग सहम जाते हैं और सही तरीके से पुलिस के सवालों के जवाब नहीं दे पाते। यही नहीं, पूरा पूरा दिन पूछताछ चलती है और लोगों विशेषकर बुजुर्ग, बच्चों व महिलाओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे  बिलासपुर जिला पुलिस के कप्तान अशोक कुमार ने कड़ा निर्णय लिया है और इसे सख्ती से लागू करने के लिए सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं। आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।


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