संसदीय प्रणाली : दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति

By: Jun 13th, 2018 12:05 am

संसद का गठन

लोकसभा के लिए प्रत्येक आप चुनाव के पश्चात प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करता है और सदनों की बैठक   के लिए आमंत्रित करने के लिए कारणों की संसद को सूचना देता है। इसके अतिरिक्त, वह संसद के किसी एक सदन के समक्ष अथवा एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है। जिस सदन को कोई संदेश इस  प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश द्वारा जिस विषय पर विचार करना अपेक्षित हो, उस पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के पश्वात ही पेश किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे कोई कारवाई की जा सकती है। संविधान के अनुसार संसद संबंधी कुछ अन्य कृत्य भी हैं जिनका निर्वहन राष्ट्रपति से अपेक्षित है। जब कभी आवश्यक हो, तो वह लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष और राज्यसभा का कार्यकारी नियुक्त करता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने की  स्थिति में उनकी संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक वित्त आयोग संघ लोक सभा आयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग आयोग तथा पिछड़े वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों के कुछ अन्य प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखवाता है। यदि उसकी  राय हो कि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधत्व नहीं है तो वह सदन के लिए दो से अनधिक सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज  सेवा जैसे मामलों के विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्य राज्य सभा के लिए मनोनीत करता है। इसके अतिरिक्त उसे निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात फैसला करने की शक्ति प्राप्त है कि क्या विधिवत निर्वाचित कोई सदस्य संविधान के अनुच्छेद 108 में निर्धारित अनर्हताओं से ग्रस्त होता है अथवा नहीं। इस विषय में उसका फैसला अंतिम होता है।                                             –

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