कंपनी अधिनियम की समीक्षा को समिति गठित

By: Jul 16th, 2018 12:04 am

नई दिल्ली— केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के आपराधिक प्रावधानों की समीक्षा के लिए कंपनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में दस सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने यह जानकारी दी। यह समिति अधिनियम के दंडात्मक प्रक्रिया तय करने वाले कुछ प्रावधानों को बदलने के सुझाव देगी। समिति में लोकसभा के पूर्व महासचिव टीके विश्वानाथन, कोटक मंहिद्रा बैंक के महाप्रबंधक उदय कोटक, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष शार्दुल एस श्राफ, एजेडबी एंड पार्टनर्स के संस्थापक भागीदार अजय बहल, जीएसए एसोसिएट के वरिष्ठ भागीदार अमरजीत चोपड़ा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के अर्ध्य सेनगुप्ता और स्मार्ट ग्रुप की निदेशक प्रीति मल्होत्रा को सदस्य बनाया गया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय में नीति सचिव को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। सरकार का इरादा कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ ऐसे प्रावधानों में बदलाव करना है, जो कुछ कार्यों या चूक को अपराध की श्रेणी में रखते हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे मामलों का निपटारा कंपनी के भीतर ही किया जाना चाहिए या जुर्माना करने से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इससे अदालतों पर छोटे मामलों का बोझ घटेगा।


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