बीपीएल को देना होगा एफेडेविट
ऊना —प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के चयन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं, जिनके तहत अब बीपीएल परिवारों का चयन किया जाएगा। उपायुक्त ऊना राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक बीपीएल परिवार के मुखिया से ग्राम पंचायत द्वारा एक घोषणा पत्र (एफेडेविट) लिए जाने की शर्त को शामिल किया है। इस घोषणा पत्र में बीपीएल परिवार के मुखिया को परिवार के पास दो हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित या एक हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि न होने, परिवार के पास रहने के लिए आधुनिक शहरी प्रकार का पक्का या बड़ा निजी घर न होने, परिवार द्वारा आयकर नहीं देने, परिवार की वेतन, पेंशन, भत्तों, मानदेय मजदूरी तथा व्यवसाय आदि से नियमित मासिक आय 2500 रुपए से अधिक न होने तथा परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में नियमित या अनुबंध पर कार्यरत न होने का घोषण पत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बीपीएल परिवार के कम से कम एक सदस्य जिसमें दिव्यांग एवं 70 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को छोड़कर मनरेगा में एक वर्ष में कम से कम 20 दिन कार्य करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई बीपीएल परिवार इस शर्त को पूरा नहीं कर पाता है तो ग्राम सभा द्वारा ऐसे परिवार का नाम बीपीएल सूची से काट दिया जाएगा। साथ ही बीपीएल परिवार के कम से कम एक पात्र सदस्य को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्थानीय स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उपायुक्त ने बताया कि बीपीएल परिवार का कोई सदस्य अलग परिवार के रूप में अपना नाम दर्ज करने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करता है तो उस अवस्था में ऐसे नए परिवार को आगामी तीन वर्षों तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा तथा अविवाहित लोगों का परिवार बीपीएल के लिए अलग परिवार नहीं माना जाएगा। साथ ही बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में एक भी परिवार बीपीएल में नहीं है, उन ग्राम पंचायतों के बीपीएल परिवारों के लक्ष्य को संबंधित उपायुक्त द्वारा उसी विकास खंड की अन्य ग्राम पंचायतों में पूर्व आबंटित लक्ष्य के समानुपात में बांटा जाएगा तथा विकास खंडों व जिले का बीपीएल लक्ष्य पूर्ववत ही रहेगा। उन्होने बताया कि सरकार ने बीपीएल मुक्त पंचायतों को प्रोत्सहान के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विशेष अनुदान का भी प्रावधान किया जाएगा।
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