सिटिजन चार्टर पर सुनवाई से इनकार

By: Aug 14th, 2018 12:02 am

नई दिल्ली — उच्चतम न्यायालय ने सरकारी दफ्तरों में सिटिजन चार्टर लागू करने और हर सरकारी दफ्तर में शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारी नियुक्त करने के साथ-साथ शिकायत निवारण आयोग गठित किए जाने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारतीय मतदाता संगठन की याचिका पर कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मांग सरकार के सामने रखे। खंडपीठ ने कहा कि वह संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। वह केवल कानून की समीक्षा कर सकती है।


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